Ghansyam Sharma / Mon, Feb 24, 2025 / Post views : 174
कोण्डागांव । पत्रिका लुक
जिले में शाला एवं महाविद्यालयीन शिक्षा सत्र 2024-25 में आयोजित वार्षिक परीक्षा के दौरान विद्यार्थियों एवं परीक्षार्थियों के अध्ययन में व्यवधान उत्पन्न न हो, इसे दृष्टिगत रखते हुए कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 5 (2) एवं धारा 10 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कुणाल दुदावत द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। जारी आदेश के अनुसार संपूर्ण कोण्डागांव जिले में 26 फरवरी 2025 से 31 मई 2025 तक की अवधि में रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक अधिनियम की धारा 13 (1) में उल्लेखित अवसरों को छोड़कर कोलाहल एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर आगामी आदेश पर्यन्त प्रतिबंध रहेगा। उक्त आदेश के उल्लंघन पर अधिनियम की धारा 15 के अधीन दण्डनीय होगा। कोलाहल नियंत्रण अधिनियम की धारा 2 ‘घ‘ के तहत अधिनियम की धारा 7 के उपयुक्त अवसरों पर सीमित अवधि के लिए ध्वनि विस्तार यंत्रों के उपयोग के लिए अनुज्ञा देने हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारी कोण्डागांव, फरसगांव और केशकाल उनके स्थानीय क्षेत्राधिकारिता के अंतर्गत विहित प्राधिकारी होंगे।
सोत्र -prokgn
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