Ghansyam Sharma / Fri, Jul 1, 2022 / Post views : 152
वन विभाग ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में खुद स्वीकार किया की हमने सामुदायिक केंद्र के लिए दी वन भूमि
कोंडागांव पत्रिका लुक।
पत्रिका लुक समाचार ने वन विभाग के बिना अनापत्ति के चल रहा बस स्टैंड का निर्माण कार्य, वन विभाग ने आँखों में बांधी पट्टी हेडिंग नाम से प्रमुखता से समाचार प्रकाशित किया था जिस पर दक्षिण वन मण्डल कोंडागांव ने भी खुद स्वीकार किया है कि वह बस स्टैंड के नाम पर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नही किया गया हैं।
पाठकों से निवेदन है कि जिला जनसम्पर्क के माध्यम से वन विभाग द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया गया हैं
जिला जनसम्पर्क कोंडागांव से जारी प्रेस विज्ञप्ति
कार्यालय वनमंडलाधिकारी दक्षिण कोण्डागांव वनमंडल द्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार समाचार पत्रों में वन विभाग की बिना अनापत्ति के चल रहे बस स्टैण्ड के निर्माण के संबंध में वन विभाग द्वारा स्पष्टिकरण जारी करते हुए बताया है कि दक्षिण कोण्डागांव वनमंडल अंतर्गत ग्राम चिखलपुटी से लगे वनक्षेत्र में स्थानीय प्रशासन द्वारा हाईटेक बस स्टैण्ड का निर्माण कराया जा रहा है। जिसमें करोड़ों रूपये के निर्माण कार्य मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद कोण्डागांव के द्वारा वनभूमि में स्थानीय ठेकेदार के द्वारा कराया जा रहा है। वह भी बिना आपत्ति प्राप्त हुए वहीं सूचना के अधिकार से मिली जानकारी के अनुसार चिखलपुटी प्लाटपारा व वन विभाग की भूमि पर बस स्टैण्ड निर्माण से पूर्व वन विभाग से अब तक अनापत्ति प्रमाण पत्र नगरपालिका परिषद् कोण्डागांव के द्वारा नहीं लिया गया है।
चूंकि वनभूमि कक्ष क्रमांक ओए 447 में 0.99 हेक्टेयर क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत् मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका परिषद् कोण्डागांव के द्वारा सामुदायिक केन्द्र के नाम से प्रकरण तैयार कर परिक्षेत्र अधिकारी दहिकोंगा के माध्यम से इस कार्यालय को प्रेषित् किया गया था।
जिसे भारत सरकार मंत्रालय के गाईडलाईन तिथि 18 मई 2009 द्वारा दिये गये निर्देश के तहत् इस कार्यालय वनमंडलाधिकारी दक्षिण कोण्डागांव वनमंडल के पत्र क्रमांक/मा.चि./33 दिनांक 04.01.2021 द्वारा कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला स्तरीय वन अधिकार समिति कोण्डागांव द्वारा उक्त क्षेत्र में सार्वजनिक प्रयोजन अथवा सामुदायिक केन्द्र के नाम से स्वीकृति जारी किया गया है।
जिसकी प्रति मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका परिषद् कोण्डागांव को पत्र क्रमांक 1937 दिनांक 28.01.2021 द्वारा वनमंडलाधिकारी कार्यालय को प्रेषित् किया गया है। जिला स्तरीय वनाधिकार समिति के द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन सामुदायिक केन्द्र निर्माण की स्वीकृति जारी करने के पश्चात् प्रस्तावित क्षेत्र पर निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन है।
वहीं कार्यालय कलेक्टर आदिवासी विकास शाखा द्वारा विज्ञप्ति जारी कर बताया कि एनएच 30 से सामुदायिक केन्द्र चिखलपुटी तक सड़क निर्माण हेतु खसरा नम्बर अथवा कम्पाटमेंट नम्बर ओए 447 (पुराना) पीएफ 777 रकबा 0.990 हेक्टेयर का वनभूमि को मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका परिषद् कोण्डागांव को सामुदायिक वन अधिकार प्रमाण पत्र तैयार कर जिला स्तरीय वन अधिकार समिति के अनुमोदन पश्चात् ग्राम कोंगेरा विकासखण्ड बड़ेराजपुर अनुभाग केशकाल में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के प्रवास के दौरान नगरपालिका परिषद् को वितरित किया गया था।
प्रेस विज्ञप्ति को पढ़ने के बाद यह स्पस्ट हो जाता है कि जिस उद्देश्य उक्त वन भूमि को दक्षिण वन विभाग ने स्वकृति प्रदान की है उस उद्देश्य की पूर्ति तो नही बल्कि कुछ और ही बनाया जा रहा है। वन विभाग के द्वारा दोअलग अलग भागो में वन भूमि की स्वकृति क्यो प्रदान किया गया एक ही बार प्रकरण बना कर अपने उच्च अधिकारियों को क्यो नहीं भेजा यह भी एक जानने की बात है।
अगले अंक में पढ़े वन अधिनियम के तहत किस प्रयोजन हेतु वन भूमि आबंटन किया जाता है।
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